देश , हरियाणा , दिल्ली | PUBLISHED BY: MANOJ THAYAT | PUBLISHED ON: 14 MAY, 2022
अब रेलवे टिकट कैंसिल करने पर मिलेगा इतना रिफंड
Railway ticket refund rules: अगर आप कहीं जाने के लिए रेल से यात्रा करते हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद ही जरूरी है. दरअसल भारतीय रेलवे की ओर से टिकट कैंसिलेशन के नियमों में बदलाव किया गया है. अगर आप इन नियमों को जान लेते हैं तो आप टिकट कैंसिलेशन से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं.
कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी यात्रा का टिकट बुक करा लेते हैं लेकिन बाद में किसी कारणवश यात्रा करने का प्लान कैंसिल हो जाता है. टिकट कैंसिलेशन पर भारतीय रेलवे की ओर से कुछ प्रतिशत पैसा काट कर रिफंड किया जाता है. रेलवे की ओर से टिकट कैंसिलेशन के बाद रिफंड के नियमों में बदलाव किया गया है. आइए आपको बताते हैं कि अब टिकट कैंसिलेशन पर आपको कितना रिफंड मिलेगा.
रेलवे टिकट कैंसिलेशन रिफंड नियम
टिकट कैंसिलेशन पर रेलवे की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, अगर आप ट्रेन के डिपार्चर से 2 घंटे पहले अगर आप जनरल टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको प्रति टिकट 60 रुपये का शुल्क देना होगा. वहीं स्लीपर क्लास का टिकट कैंसिल करने पर आपको 120 रुपये बतौर कैंसिलेशन चार्ज देना होगा. साथ ही AC चेयर कार थर्ड एसी टिकट का टिकट कैंसिल करने पर आपको 180 रुपये कैंसिल करना होगा. वहीं सेकंड एसी का टिकट कैंसिल करने पर आपको 200 रुपये देने होंगे. वहीं फर्स्ट AC एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट कैंसिल करने पर आपको 240 रुपये शुल्क देना होगा. रेलवे एसी क्लास का टिकट कैंसिल करने पर यात्री से GST शुल्क भी वसूला है. वहीं स्लीपर जनरल क्लास के टिकट पर आपसे किसी तरह का GST नहीं देना होगा.
टिकट कैंसिलेशन पर कटौती नियम
• डिपार्चर टाइम से 2 दिन से लेकर 12 घंटे तक टिकट कैंसिलेशन करने पर आपके टिकट का 25% शुल्क काटा जाएगा.
• 12 घंटे से लेकर 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करने पर आपके टिकट का 50% शुल्क काटा जाएगा.
• 4 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल करने पर रिफंड नहीं मिलेगा.